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Wednesday, September 23, 2026
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गणेश उत्सव को लेकर दुर्ग पुलिस की तैयारी तेज, 50 से अधिक गणेश पंडाल समितियों के साथ बैठक

by wiew chhattisgarh

दुर्ग | 29 अगस्त 2026: आगामी गणेश उत्सव को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए दुर्ग पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में जिले की 50 से अधिक मध्यम एवं बड़े गणेश पंडाल समितियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, ध्वनि नियंत्रण और विसर्जन व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

 

बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शोभराज अग्रवाल के साथ CSP दुर्ग हर्षित मेहर, CSP भिलाई नगर निशांत पाठक और CSP छावनी प्रशांत सिंह पैकरा मौजूद रहे।

पंडालों में CCTV और सुरक्षा व्यवस्था पर जोर…

 

दुर्ग पुलिस ने गणेश पंडाल समितियों को भीड़भाड़ वाले स्थानों, प्रवेश-निकास द्वार, मुख्य मूर्ति स्थल, पार्किंग और वेटिंग एरिया में पर्याप्त CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। पंडाल और मूर्ति की सुरक्षा के लिए रात में समिति के कम से कम दो सदस्यों की मौजूदगी सुनिश्चित करने को कहा गया है।

 

महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए आवश्यकता के अनुसार अलग-अलग प्रवेश-निकास और कतार की व्यवस्था करने के साथ पर्याप्त संख्या में महिला एवं पुरुष सुरक्षा गार्ड या वॉलेंटियर रखने के निर्देश भी दिए गए।

 

सड़क पर पंडाल और अनधिकृत पार्किंग पर कार्रवाई…

 

पुलिस ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में सड़क या आवागमन के मार्ग को अवरुद्ध कर पंडाल अथवा पार्किंग का निर्माण नहीं किया जाए। समितियों को पहले से पार्किंग स्थल चिन्हित कर व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।

 

अनधिकृत रूप से पार्किंग शुल्क वसूलने की शिकायत मिलने पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

 

गणेश उत्सव के दौरान ध्वनि नियंत्रण को लेकर भी पुलिस ने समितियों को निर्देश जारी किए हैं। रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र और लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। निर्धारित ध्वनि मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर उपकरण जब्ती सहित नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

 

सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने वाली समितियों को कार्यक्रम की सूचना कम से कम एक दिन पहले संबंधित थाने को देने के लिए कहा गया है।

 

फायर और इलेक्ट्रिसिटी ऑडिट अनिवार्य…

 

पुलिस ने प्रत्येक पंडाल में फायर ऑडिट, सुरक्षा ऑडिट और इलेक्ट्रिसिटी ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अग्निशमन उपकरण, रेत और पानी की पर्याप्त व्यवस्था रखने को कहा गया है।

 

झूला, मनोरंजन उपकरण या झांकी में तकनीकी मशीनरी का इस्तेमाल करने पर संबंधित विभाग से तकनीकी प्रमाण-पत्र लेकर उसे संबंधित थाने में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

 

विसर्जन झांकी के लिए भी नियम तय…

 

गणेश विसर्जन के दौरान समितियों को पुलिस द्वारा निर्धारित विसर्जन मार्ग का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। निर्धारित मार्ग के अलावा किसी अन्य रास्ते से विसर्जन झांकी ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

 

प्रत्येक विसर्जन झांकी में अधिकतम 3 वाहन रखे जा सकेंगे—गणेश वाहन, झांकी वाहन और जनरेटर/DJ वाहन। झांकी की अधिकतम ऊंचाई 15 फीट निर्धारित की गई है।

 

इसके अलावा प्रत्येक झांकी में कम से कम 8 वॉलेंटियर रखना अनिवार्य होगा और उनकी सूची पहले से पुलिस को उपलब्ध करानी होगी।

 

हथियार और नशे पर रहेगी सख्ती…

 

विसर्जन के दौरान हथियार, भाला, तलवार, डंडा अथवा अन्य शस्त्र रखने पर प्रतिबंध रहेगा। नकली तलवार आदि रखने की भी अनुमति नहीं होगी।

 

पुलिस के अनुसार विसर्जन झांकी और कार्यक्रम के दौरान केवल धार्मिक गीतों की अनुमति होगी। अश्लील, आपत्तिजनक या अप्रिय गीतों का इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा। पंडाल एवं विसर्जन झांकी में नशे का सेवन भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

 

जबरन चंदा वसूली पर होगी कार्रवाई…

 

दुर्ग पुलिस ने गणेश उत्सव समितियों को जबरन चंदा वसूली से दूर रहने की हिदायत दी है। जबरन चंदा वसूली की शिकायत मिलने पर संबंधित व्यक्ति और मामले में संलिप्त समिति के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

 

दुर्ग पुलिस ने की शांतिपूर्ण उत्सव की अपील…

 

दुर्ग पुलिस ने गणेश उत्सव समितियों और आम नागरिकों से पुलिस एवं प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है। पुलिस ने लोगों से यातायात व्यवस्था बनाए रखने, ध्वनि मानकों का पालन करने, सुरक्षा संबंधी सावधानियां बरतने और निर्धारित विसर्जन मार्ग का उपयोग करने में सहयोग करने को कहा है।

 

पुलिस ने नागरिकों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि, विवाद या कानून-व्यवस्था से जुड़ी स्थिति की सूचना तत्काल नजदीकी पुलिस थाना अथवा पुलिस को देने की अपील की है।

 

मुख्य बातें एक नजर में…

 

– 50 से अधिक गणेश पंडाल समितियों के साथ बैठक

– पंडालों में CCTV लगाने के निर्देश

– रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध

– सड़क पर पंडाल या पार्किंग बनाने पर रोक

– विसर्जन में अधिकतम 3 वाहन

– झांकी की अधिकतम ऊंचाई 15 फीट

– प्रत्येक झांकी में कम से कम 8 वॉलेंटियर

– विसर्जन के लिए निर्धारित मार्ग का पालन अनिवार्य

– हथियार और नशे पर प्रतिबंध

– जबरन चंदा वसूली पर वैधानिक कार्रवाई

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